राज्य सरकार को चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट दी
राजस्थान उच्च न्यायालय की विशेष बैंच ने आज चिकित्सकों की हड़ताल पर सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने व उन पर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी। ;
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की विशेष बैंच ने आज चिकित्सकों की हड़ताल पर सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने व उन पर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग और न्यायाधीश दिनेश सोमानी की विशेष बैंच ने चिकित्सकों की हड़ताल को पूर्णतया असंवैधानिक बताते हुए चिकित्सकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं से पूछा कि क्या सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी और महासचिव डॉ दुर्गा शंकर आज ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं।
इस पर उनके अधिवक्ताओं ने कहा हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने धड़पकड़ चालू रखी है, इसलिए वे कैसे काम पर आ सकते हैं। इसका राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एनएम लोढ़ा ने विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक भी चिकित्सक की गिरफ्तारी नहीं की गई।
इस पर चिकित्सकों की तरफ से कहा गया कि सरकार पहले उनके तबादले रद्द करें तब ही वे काम पर लौट सकते हैं। इस पर विशेष खंडपीठ ने सख्ती दिखाते हुए यह आदेश जारी किए।