शोपिया फाइरिंग मामला: मेजर आदित्य के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 24 अप्रैल तक रोक

 उच्चतम न्यायालय ने शोपिया फाइरिंग मामले में मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ जांच पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी;

Update: 2018-03-05 15:52 GMT

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने शोपिया फाइरिंग मामले में मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ जांच पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी।

Shopian firing incident case: Supreme Court says no probe would be initiated against Major Aditya till the next date of hearing, April 24. pic.twitter.com/32K23b1k7A

— ANI (@ANI) March 5, 2018


 

जम्मू कश्मीर पुलिस ने शीर्ष अदालत के समक्ष आज जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने कहा है कि प्राथमिकी में मेजर आदित्य के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को शोपिया फाइरिंग मामले की अगली सुनवायी (24 अप्रैल) तक जांच से खुद को अलग रखने को कहा है।

Shopian firing incident case: Supreme Court says no probe would be initiated against Major Aditya till the next date of hearing, April 24. pic.twitter.com/32K23b1k7A

— ANI (@ANI) March 5, 2018


 

शीर्ष अदालत मेजर आदित्य कुमार के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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