सिरसा में धारा 144 लागू

ये आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारी / कर्मचारी, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो, पर लागू नहीं होंगे;

Update: 2018-10-15 18:46 GMT

सिरसा। सर्व कर्मचारी संघ व हरियाणा रोडवेज वर्कर तालमेल कमेटी व ज्वाइंट एक्शन कमेटी, राज्य स्तरीय एक्शन कमेटी की तरफ से 16 व 17 अक्तूबर की राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन चक्का जाम / हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आज बस स्टैंड व आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगाने की घोषणा की।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। 

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के बस स्टैंड सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद, कालांवाली, रानियां, नाथूसरी चौपटा की सरकारी सम्पत्ति एवं बसों की सुरक्षा हेतू 200 मीटर की परिधि के अंदर 5 या इससे अधिक लोगों के गैर कानूनी तौर से एकत्रित होने व लाठियां, भाला या अन्य प्रकार के हथियार लेकर आने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।

ये आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारी / कर्मचारी, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो, पर लागू नहीं होंगे।

ये आदेश हड़ताल समाप्त होने तक लागू रहेंगे तथा आवश्यकता अनुसार इस आदेश को आगे भी बढाया जा सकता है। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के पात्र होंगे।

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