ट्रैक्टर रैली को लेकर SC में हुई सुनवाई, CJI ने कहा-"कौन आएगा-कौन नहीं, ये पुलिस तय करेगी"
आज सोमवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई;
नई दिल्ली। आज सोमवार को भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज इस आंदोलन का 54वां दिन हौ और इसी के साथ ही अब किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का भी ऐलान कर दिया है। आज सोमवार को इसी परेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह विषय पहले पुलिस को देखना चाहिए, हम पहले फैसला नहीं लेंगे।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने सुनवाई में कहा यह मामला पुलिस का है, हम इस पर फैसला नहीं लेंगे। पुलिस को तय करना चाहिए की दिल्ली में कौन आएगा-कौन नहीं। हम मामला फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई परसों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ संकेत दिए हैं कि किसानों के दिल्ली आने जैसे विषय पर पहले फैसला प्रशासन को लेना चाहिए।
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को फटकार भी लगाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। आपको बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
वहीं आपको बता दें कि किसानों के 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस ने भी बयान दिया है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात होगी। पुलिस ने कहा 'कोई भी रैली या ऐसा विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश करता है, वह देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। इससे दुनियाभर में देश की बदनामी होगी। कानून-व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है।'
आपको बता दें कि कल यानि की रविवार को ही किसानों ने बैठक के बाद ये ऐलान किया की अब वह 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली के अंदर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। किसानों ने ये निर्णय सरकार के विरोध में और उन्हें झुकाने के लिए लिया है।