संजय सिंह को अदालत को संबोधित करने की अनुमति नहीं देंगे : सीजेआई

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को एक याचिका पर अदालत को संबोधित करने की अनुमति नहीं देगा;

Update: 2019-03-07 00:19 GMT

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को एक याचिका पर अदालत को संबोधित करने की अनुमति नहीं देगा, जिसमें 14 दिसंबर के राफेल फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई है। अदालत ने यह बात सिंह द्वारा शीर्ष अदालत के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कही।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने संजय सिंह के बारे में पूछा और वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि वह उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति गोगोई ने संजय सिंह द्वारा राफेल सौदे के संबंध में शीर्ष अदालत के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और हेगड़े से कहा कि उनके मुवक्किल को समीक्षा याचिका पर बहस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि बाद में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गोगोई ने संकेत दिया कि वे संजय सिंह की समीक्षा याचिका पर अदालत को संबोधित करने के लिए एक न्यायमित्र की नियुक्ति कर सकते हैं।

गोगोई ने मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान कहा, "हम संजय सिंह के मामले में ऐसा कर सकते हैं।"

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