समझौता ब्लास्ट केस: असीमानंद समेत सभी 4 आरोपी बरी

पानीपत के एक स्टेशन के पास 12 साल पहले हुए समझौता ट्रेन ब्लास्ट मामले में पंचकूला की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आज समझौता ब्लास्ट केस मामले में असीमानंद समेत सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया है

Update: 2019-03-20 19:17 GMT

पंचकुला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोट के मामले में हिंदू नेता स्वामी असीमानंद समेत सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया।

18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास ट्रेन में हुए इस बम विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे।

इनमें 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय और 15 अज्ञात लोग थे। दस पाकिस्तानियों समेत कई लोग घायल भी हुए थे।

एनआईए की अदालत ने जनवरी 2014 में असीमानंद, कमल चौहान, राजिंदर चौधरी और लोकेश शर्मा के खिलाफ आरोप निर्धारित किए थे।

यह सभी बुधवार को अदालत में मौजूद थे। इन सभी पर हत्या, देशद्रोह, हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षडयंत्र के आरोप थे।

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