धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर न बजाने के मामले में पक्षकारों से जवाब तलब

उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने धार्मिक स्थलों मन्दिर, मस्जिद ,गुरुद्वारा और गिरजाघरों पर लाउडस्पीकर न बजाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सभी विपक्षी पक्षकारों से दस दिन में जानकारी तलब की है;

Update: 2017-10-13 22:39 GMT

लखनऊ। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने धार्मिक स्थलों मन्दिर, मस्जिद ,गुरुद्वारा और गिरजाघरों पर लाउडस्पीकर न बजाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सभी विपक्षी पक्षकारों से दस दिन में जानकारी तलब की है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षकार जानकारी प्राप्त करें। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी । 

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की खंडपीठ ने याची स्थानीय अधिवक्ता मोती लाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज यह आदेश दिए हैं।

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