अरकावती भूमि अधिसूचना मामले में कुमारस्वामी को राहत

कर्नाटक की लोकायुक्त अदालत ने मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ अरकावती भूमि अधिसूचना रद्द किये जाने के संबंध में दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी;

Update: 2018-08-28 02:00 GMT

बेंगलुरू। कर्नाटक की लोकायुक्त अदालत ने मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ अरकावती भूमि अधिसूचना रद्द किये जाने के संबंध में दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

लोकायुक्त अदालत के विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिका पेश करने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली गयी है।

अरकावती भूमि अधिसूचना रद्द किये जाने संबंधी मामला वर्ष 2007 का है, जब श्री कुमारस्वामी तत्कालीन गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे।

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