जेपी बायर्स का पोर्टल पर पजेशन व क्लेम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

जेपी समूह के बायर्स के लिए अच्छी खबर है;

Update: 2017-12-05 15:05 GMT

नोएडा। जेपी समूह के बायर्स के लिए अच्छी खबर है। फ्लैट के लिए क्लेम व पजेशन के लिए वह ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके लिए क्लेब सबमिशन पोर्टल फॉर जेपी बायर्स नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल सर्वोच्य न्यायालय के 22 नवम्बर को आदेश के बाद बनाया जाना था। पोर्टल में अब कई दर्जन बायर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर क्लेम के लिए फाइल किया है। 

जेपी समूह के बायर्स के हितों की रक्षा करते हुए सर्वोच्य न्यायालय ने जेपी समूह को दिसम्बर तक 271 करोड़ रुपए जमा करने के साथ एक पोर्टल बनाने के लिए कहा था, जिसमें बायर्स पजेशन व क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में पोर्टल बना दिया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है। रजिस्ट्रेशन के दौरान बायर्स को दो विकल्प में से एक चुनना होगा। यह विकल्प रिफंड और पजेशन के लिए हैं। किसी एक के लिए बायर्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए बायर्स को 10 रुपए के स्टांप पेपर का एफिडेबिट बनाना होगा, जिसमें यह दिखाना होगा कि वह क्या चाहते हैं रिफंड या पजेशन इसके अलावा पेपर पर अपने फ्लैट, विला या प्लॉट की जानकारी के साथ परियोजना का नाम, बिल्डर को दिया गया एमाउंट यह दस्तावेज पॉवर ऑफ एटार्नी के आधार पर बनाए गए हो। अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा बिल्डर द्वारा जारी किया अलॉटमेंट लेटर या प्रोविजनल एलाटमेंट लेटर की कॉपी। 

साथ ही एक फोटो आईडी जिसमें वह आधार, पेन कॉर्ड या पासपोर्ट की कांपी लगा सकते हैं स्कैन करके अपलोड करनी होगी। यदि मामला संयुक्त मालिकाना हक से लेकर है। इसके लिए दूसरे का एफिडेबिट भी लगाना होगा। इसके साथ ही यदि कोई बायर अदालत के बाहर सेटलमेंट करना चाहता है। इसके लिए भी पोर्टल में विकल्प दिए गए हंै। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि कोई बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए भी विकल्प दिया गया है।

 फिलहाल, रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू हो चुका है। अब तक दर्जनों बायर्स पोर्टल पर क्लेम और पजेशन के लिए आवेदन कर चुके है। अगली सुनवाई को इन पोर्टल पर रजिस्टर्ड की गई सभी क्लेम को अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगा।   

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