श्रम पंजीयन के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के पास ही काम करने की जरुरत नहीं

लोगो को मिली बड़ी राहत अब श्रम पंजियन के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के पास ही काम करने की जरुरत नहीं;

Update: 2018-07-03 15:59 GMT

राजिम। लोगो को मिली बड़ी राहत अब श्रम पंजियन के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के पास ही काम करने की जरुरत नहीं हैं  श्रमिकों को 365 दिन मे से अगर 90 दिन कही भी निर्माण कार्य पर काम किये हो चाहे वो कीसान के घर क्यो न कीया हो वहा से सबूत के तौर पर कीसान अपने हस्ताक्षर करके दे तो भी श्रम पंजियन हो जायेगा, ईसकी जानकारी जब लोगो के समस्या को देखते हुए श्री रामगुलाल साहू उपसरपंच रोहिना व मीडिया प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद ने जब श्रम पंजियन कार्यालय गरियाबंद पहुचा तो प्रभारी श्रम अधिकारी से सीधे मुलाकात कीये तो श्री डी. एन. पात्रा जी ने सम्पूर्ण जानकारी दी तो श्री रामगुलाल साहू ने सभी पत्रकार बन्धु से अपील करते हुवे काहा की ईस महत्वपूर्ण जानकारी को अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाये
 

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