जुर्माने के साथ वापस करें जमा रकम : रेरा

 रेरा ने ग्रेनो वेस्ट के बिल्डर को पैसे वापस करने का आदेश दिया है;

Update: 2018-01-23 16:21 GMT

नोएडा।  रेरा ने ग्रेनो वेस्ट के बिल्डर को पैसे वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश दिल्ली निवासी लक्ष्मी देवी की शिकायत पर दिया गया। लक्ष्मी ने प्रोमोटर बुललैंड बिल्टेक प्रा. लि.के खिलाफ शिकायत की थी। इस फैसले के बाद से बायर्स का रुझान रेरा की तरफ बढ़ा है। वह आदलती कार्यवाही के साथ अब रेरा में भी बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। 

आदेश के तहत बिल्डर को 45 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को फ्लैटों की कुल लागत के साथ प्रति माह 25 हजार रुपए जुर्माने के रूप में देने को कहा है। शिकायत कर्ता बायर्स ने बिल्डर से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-16सी में विकसित की जा रही बुललैण्ड एलीवेट्स परियोजना में दो फ्लैट बुक किए थे। दोनों फ्लैटों का कुल मूल्य 50 लाख का भुुगतान कर दिया गया था।

बिल्डर-बायर एग्रीमेन्ट के अनुसार कब्जा देने की तिथि 31 अक्टूबर 2015 थी। शिकायत के बाद जांच पड़ताल व स्थल को देखने पर पाया गया कि परियोजना में निर्माण कार्य बंद है। इसमे पहले ही लगभग 2 वर्ष का विलम्ब हो गया है। पीड़ित ने रेरा में सम्पर्ण धनराशि 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज सहित वापस दिलवाने का अनुरोध किया गया था। एग्रीमेंट के अनुसार देरी होने पर बिल्डर ने आवंटित फ्लैट का कब्जा देने की अंतिम समय-सीमा 30 सितम्बर 2016 तय की गई थी।

यही नहीं  अनुबंध में यह व्यवस्था है कि यदि किन्हीं कारणों से बिल्डर एक वर्ष की अवधि में फ्लैट का कब्जा नहीं दे पाता तो पूर्णतया निर्मित फ्लैट का कब्जा देने तक 25 हजार प्रतिमाह प्रति फ्लैट की दर से आवंटी को अर्थदण्ड का  भुकतान करेंगे। आवंटी का कथन है कि स्थल पर निर्माण नहीं हो रहा है। लिहाजा रेरा ने प्रोमोटर मेसर्स  बुललैण्ड बिल्डटेक प्रा.लि. को आदेश दिया कि वह आबंटी को सम्पूर्ण धनराशि  50 लाख 1 अक्टूबर 2016 से  25 हजार प्रति माह प्रति फ्लैट का मूल्य 25 लाख की दर से अर्थदण्ड सहित आदेश के  45 दिन के अंदर वापस करें।
 

यदि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को धनराशि का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह रेरा के तहत देय धनराशि को विपक्षी से भू-राजस्व के बकाये की भॉति वसूल करवाकर प्राप्त कर सके। 

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