दीपाली खुदकुशी मामले में रेड्डी की जमानत मंजूर

 बाॅम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने क्षेत्रीय वनाधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या मामले में निलंबित मेलाघाट टाइगर रिजर्व (एमटीआर) के फील्ड निदेशक श्रीनिवास रेड्डी की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है;

Update: 2021-05-13 01:44 GMT

नागपुर। बाॅम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने क्षेत्रीय वनाधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या मामले में निलंबित मेलाघाट टाइगर रिजर्व (एमटीआर) के फील्ड निदेशक श्रीनिवास रेड्डी की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है।

मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति मनीष पिटले को इस मामले में रेड्डी को आरोपी बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली।

रेड्डी महाराष्ट्र में एमटीआर का फील्ड निदेशक है जो इस मामले में सह-अभियुकत है और उसे पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।

मेलाघाट में तैनात दीपाली चव्हाण ने 26 मार्च, 2021 को वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपनी सर्विस रिवॉल्वार से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

इस मामले का सह-अभियुक्त रेड्डी जमानत के लिए उच्च न्यायालय गया और उसने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की अपील की।

गत सप्ताह उच्च न्यायालय की न्यायमूति ए एस चांदुरकर और न्यायमूति पुष्पा गनेडीवाल की खंडपीठ ने कहा था कि पुलिस मामले में रेड्डी के खिलाफ जांच कर सकती है, लेकिन अगले आदेश तक उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं करेगी। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से 14 जून तक जवाब मांगे हैं। इस दौरान इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एम श्रीनिवास रेड्डी को निलंबित कर दिया था।

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