आरबीआई ने सिंकिंग फंड से ऋण चुकाने के लिए दी एक हजार करोड़ की अनुमति
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बताया कि रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सिंकिंग फंड से ऋण चुकाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये की अनुमति दे दी है;
पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बताया कि रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सिंकिंग फंड से ऋण चुकाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये की अनुमति दे दी है।
श्री मोदी ने बताया कि लोक ऋण के इस वर्ष की पहली किस्त चुकाने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल को आरबीआई ने सिंकिंग फंड की ब्याज राशि 1942.90 करोड रुपये में से एक हजार करोड़ रुपये की अनुमति दे दी है। यदि रिजर्व बैंक भुगतान की अनुमति नहीं देता तो सरकार को अपने राज्यकोष से यह राशि देनी पड़ती जिसे अब सरकार आने वाले दिनों में इतनी राशि अन्य विकास कार्यों पर खर्च कर सकेगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 में सिंकिंग फंड के गठन के बाद राज्य सरकार पहली बार इसकी ब्याज राशि का उपयोग लोक ऋण की किस्त चुकाने के लिए कर रही है। विभिन्न किस्तों में इस साल ऋण के तौर पर कुल 7035 करोड़ रुपये चुकता करना है। राज्य के सिंकिंग फंड में 7683.02 करोड़ रुपये जमा है, जिसमें मूलधन 5740.12 करोड़ रुपये और उसकी ब्याज राशि 1942.90 करोड़ है।
श्री मोदी ने बताया कि इस साल की कुल ऋण राशि 7035 करोड़ रुपये को सरकार ने सिंकिंग फंड की जमा राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया है। अभी तत्काल पहली किस्त के तौर पर आरबीआई ने करीब एक हजार करोड़ रुपये की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की आर्थिक सुस्ती एवं 24 मार्च से जारी लाॅकडाउन के दौर में नगण्य राजस्व संग्रह के कारण बिहार सरकार को यह कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा है। सिंकिंग फंड में प्रतिवर्ष लोकऋण एवं अन्य बकाया दायित्व के 0.5 प्रतिशत की राशि निवेश की जाती है।