मिलावटी दूध बेचने वाले पर रासुका, जेल भेजा
मिलावटी दूध बेचने वाले कारोबारी उम्मेद सिंह रावत (38) पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है. उसे शनिवार सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया;
ग्वालियर। मिलावटी दूध बेचने वाले कारोबारी उम्मेद सिंह रावत (38) पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है. उसे शनिवार सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. दूध उत्पादों में मिलावट के आरोप में मध्यप्रदेश में तीन दिन में यह दूसरे कारोबारी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गयी है. इससे पहले एक अगस्त को उज्जैन जिले के श्री कृष्ण उद्योग और बेकरी के मालिक कीर्ति केलकर (41) को रासुका के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
ग्वालियर के जिलाधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित मोहना के दूध कारोबारी उम्मेद सिंह रावत को मिलावटी दूध बेचने के मामले में रासुका के तहत गिरफ्तार कर शुक्रवार सुबह जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि पिछले महीने 24 और 25 जुलाई को उम्मेद सिंह की दुकान पर छापा मारा गया था और वहां से बहुत बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध बरामद किया गया था. उसकी दुकान से कई प्रकार के घातक कैमिकल भी मिले थे, जिनसे मिलावटी दूध बनाया जा रहा था. चौधरी ने बताया कि करीब दो दिन पहले भी उम्मेद सिंह की दुकान पर कास्टिक सोडा से बना मिलावटी दूध मिला था, लेकिन तब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गयी थी।
बताया गया है उम्मेद सिंह के खिलाफ पांच प्रकरण दर्ज हैं इनमें से तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास जांच में हैं जबकि दो मोहना थाने में हैं। गौरतलब है कि दस वर्ष बाद मिलावटखोरी के मामले में ग्वालियर में यह पहली कार्यवाई है। इसके पहले 2 अगस्त 2009 को तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने मिलावटी घी के कारोबार के आरोप में प्रीतम अग्रवाल, राजकुमार, जीतू कुशवाह, राधेश्याम, मनोज अग्रवाल, नरेश निगम,ब्रजेश दुबे,एवं ज्ञानेश शर्मा पर रासुका लगाई थी।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ समूचे प्रदेश में अभियान चला रही है. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन रविंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान में अब तक विभिन्न खाद्य पदार्थों के 1748 नमूने लिये गये हैं. राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। 118 नमूनों की जांच रिपोर्ट में 32 नमूने अमानक पाये गये हैं।