‘राजीव हत्याकांड : दया याचिका पर राज्यपाल से जानकारी प्राप्त करे राज्य सरकार’
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका की स्थिति को लेकर राज्यपाल से जानकारी प्राप्त करे;
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका की स्थिति को लेकर राज्यपाल से जानकारी प्राप्त करे।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह राज्यपाल से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करे कि हत्यारों की ओर से राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 161 के तहत दाखिल दया याचिकाओं पर उन्होंने क्या कदम उठाया है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि वह राज्यपाल को आदेश जारी नहीं कर सकती, इसलिए राज्य सरकार उनसे इस बारे में जानकारी प्राप्त करके न्यायालय को अवगत कराये।
न्यायालय की यह सलाह उस वक्त आयी जब राज्य सरकार ने कहा कि राज्य सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया है और उससे राज्यपाल को अवगत भी करा दिया है।
अब मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।