राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष को तलब किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस विधायकों द्वारा भेजे गए इस्तीफे के मामले में विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को तलब किया

Update: 2022-12-06 22:04 GMT

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस विधायकों द्वारा भेजे गए इस्तीफे के मामले में विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को तलब किया, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चुरू से भाजपा विधायक राजेंद्र राठौर, जो विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हैं, द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अध्यक्ष और सचिव को नोटिस भेजा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे अध्यक्ष सी.पी. जोशी के पास लंबित हैं, राठौड़ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति एम.एम. श्रीवास्तव और विनोद कुमार भरवानी ने मंगलवार को जनहित याचिका पर सुनवाई की।

राठौड़ इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "विधायकों के सामूहिक इस्तीफे से मौजूदा सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। इसके बावजूद कैबिनेट की बैठकें कर नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। इस्तीफे स्वीकार न कर घोर संवैधानिक विफलता की स्थिति है। इसे रोकने के लिए कानूनी हस्तक्षेप जरूरी है। राज्य में 25 सितंबर से व्याप्त संवैधानिक संकट पर स्पष्टता होनी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "डिवीजनल बेंच ने दो हफ्ते बाद सुनवाई का नोटिस जारी किया है। अब यह मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया है। मैं समझता हूं कि अब उचित फैसला किया जाएगा।"

अब विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को अपना पक्ष रखना है।

70 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इन इस्तीफों पर कार्रवाई का फैसला नहीं किया है।

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