अहमदाबाद कोर्ट से राहुल को मानहानि मामले में जमानत

अहमदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत दे दी;

Update: 2019-10-11 21:48 GMT

अहमदाबाद। अहमदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत दे दी। इस मामले को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पार्षद ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को 'हत्या आरोपी' बुलाए जाने को लेकर दायर किया था। वायनाड के सांसद राहुल गांधी अपने खिलाफ दायर दो मानहानि के मामलों में पेश होने के लिए शहर में थे। अदालत की तरफ जाते समय एनएसयूआई व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया।

कांग्रेस ने उनकी तस्वीर को साझा किया और कहा, "अपने खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित एक अन्य मामले में सुनवाई के बाद राहुल गांधी अहमदाबाद में अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत से निकलते हुए।"

एक अन्य मामले में अहमदाबाद अदालत ने कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ समन के बावजूद नहीं पेश होने को लेकर जमानती वारंट जारी किया। यह मामला अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा है, जिसमें सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के दौरान करीब 750 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उन्होंने आरटीआई से जानकारी हासिल की है। यह मामला बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने दायर किया है।

अदालत की सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वह अहमदाबाद में एक रेस्तरां में हार्दिक पटेल व अन्य के साथ बैठे हैं और गुजराती व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं।

राहुल गांधी गुजरात में मानहानि के तीन मामलों का सामना कर रहे हैं। वह गुरुवार को सूरत में एक मामले में पेश हुए थे।

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