पंजाब : मानव तस्करी निरोधक कानून जारी करने के निर्देश
पंजाब सरकार ने राज्य में मानव तस्करी रोकने के लिये मानव तस्करी निरोधक कानून को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किया है;
चंडीगढ़ । पंजाब सरकार ने राज्य में मानव तस्करी रोकने के लिये मानव तस्करी निरोधक कानून को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किया है।
इसके लिये प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।
राज्य के गृह मामलों एवं न्याय विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि अक्सर ऐसा देखने में आया है कि लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि विदेश जाने के लिये केवल पंजीकृत और लाइसेंसी एजेंटों से सम्पर्क करना चाहिए।
इस कारण वे जालसाज एजेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आव्रजन सम्बंधी जरूरतों के लिये केवल पंजीकृत और लाईसेंसी एजेंटों से ही सम्पर्क करें।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिये सभी जिलाधिकारियों को पंजीकृत एजेंटों की सूची प्रकाशित करने तथा उसका प्रचार करने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके और वे किसी गलत व्यक्ति के झांसे में नहीं आ सकें।