झोला छाप डाक्टरों की प्रैक्टिस पर रोक लगाने जनहित याचिका

हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा एवं गौतम  चौरडिय़ा की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को जवाब पेश करने का आदेश दिया है;

Update: 2020-10-30 08:21 GMT

बिलासपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा एवं गौतम  चौरडिय़ा की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

सक्ती निवासी भगत राम शर्मा ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अली असगर के माध्यम से हाईकोर्ट  में एक जनहित याचिका दायर की। जिसमें  उनके द्वारा यह बताया गया कि  सक्ती में बीएएमएस डॉ, के द्वारा स्पर्श हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। उसमें  सभी  तरह के एलोपैथिक उपचार किया जा रहा है।

अधिवक्ता अली असगऱ द्वारा कोर्ट में बताया कि उक्त कार्य सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के आदेश एवं कानून के विरुद्ध है। हॉस्पिटल द्वारा छतीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट  का पालन नहीं  किया जा रहा है। पूर्व में भी हाईकोर्ट द्वारा  झोलाछाप डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई  करने  सम्बन्धी आदेश दिए गये हैं,  लेकिन  मुख्य  चिकित्सा  एवं स्वास्थ्य अधिकारी  एवं राज्य शासन द्वारा शिकायत  किये  जाने पर  भी  उक्त  हास्पिटल एवं  राज्य  में  बढ़ते झोलाछाप डॉक्टर की प्रैक्टिस  को रोकने  के  सम्बन्ध में कोई  कार्रवाई  नहीं की  जा रही है।

हाईकोर्ट  ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

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