चेक बाउंस के मामले में पीटीआई एमपीए दीवान सचानंद को तीन वर्ष की सजा सुनाई
सिंध की एक अदालत ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई)के सिंध विधायक दीवान सचानंद को चेक बाउंस के मामले में आज तीन वर्ष की सजा सुनाई;
By : एजेंसी
Update: 2019-01-03 13:19 GMT
टांदो अदाम । सिंध की एक अदालत ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई)के सिंध विधायक दीवान सचानंद को चेक बाउंस के मामले में आज तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश कामरान कलहोरो ने दीवान सचानंद को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाये जाने पर तीन वर्ष की सजा दी ।
जियो न्यूज के अनुसार दीवान सचानंद ने एक करोड़ रुपए का चेक सेठ अयूब राजपूत को दिया था। उनके खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक का भुगतान नहीं हुआ। फैसले के बाद उन्हें अदालत परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया गया ।
वह पिछले साल 25 जुलाई को हुए चुनाव में सिंध विधानसभा के लिए चुने गए थे ।