संपत्ति के नुकसान की होगी भरपाई : हरियाणा के मंत्री

हरियाणा के गृह मंत्री विज ने कहा कि संपत्ति के नुकसान की हरियाणा वसूली अधिनियम के लागू होने से, विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई उल्लंघनकर्ताओं से की जाएगी;

Update: 2021-05-27 00:00 GMT

चंडीगढ़। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि संपत्ति के नुकसान की हरियाणा वसूली अधिनियम के लागू होने से, विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई उल्लंघनकर्ताओं से की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। उन्होंने कहा, "भविष्य में इस तरह का कोई भी आंदोलन लोगों या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे में बाधा डालेगा। इस तरह के आंदोलनों को अंजाम देना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी आड़ में नुकसान पहुंचाना गलत है।"

मंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर विचार करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का विरोध करने वाले दलों को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे दुकानों, घरों, सरकारी कार्यालयों, ट्रेनों, बसों और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को जलाने वालों के पक्ष में हैं या उन लोगों के पक्ष में हैं जिन्हें इस प्रक्रिया में परेशान किया गया है।
 

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