मतदान के एक दिन पहले से ही राजनीतिक विज्ञापन पर रोक

मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है;

Update: 2019-04-07 00:38 GMT

नई दिल्ली। मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सात चरणों में होने वाले मतदान के दौरान मतदान की तिथि और उससे एक दिन पहले किसी राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा बशर्ते ऐसे विज्ञापनों की विषय-वस्तुओं को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (एमसीएमसी) द्वारा पहले ही प्रमाणित नहीं किया गया हो। 

चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है ताकि किसी उत्तेजक, गुमराह करने या नफरत वाले विज्ञापनों के कारण कोई अप्रिय घटना न घटे। 

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