हैकिंग, स्पाईवेयर से निपटने में आईटी एक्ट पूरी तरह सक्षम : प्रसाद

केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में कहा कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबध है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल;

Update: 2019-11-20 18:41 GMT

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में कहा कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबध है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। सरकार ने कहा कि हैंकिग और स्पाईवेयर से निपटने के लिए सूचान प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट में पर्याप्त प्रावधान हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर भी काम कर रही है और इसे संसद में जल्द पेश किया जाएगा।

सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि एक स्पाइवेयर/मैलवेयर ने कुछ व्हाट्सएप यूजर्स को प्रभावित किया है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्हाट्सएप के अनुसार, इस स्पाइवेयर को इजरायल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने विकसित किया था। ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर 1,400 यूजर्स की संभावित संख्या के मोबाइल फोन तक पहुंच बनाने के प्रयास में पेगासस स्पाईवेयर को विकसित किया। प्रभावित हुए यूजर्स में भारत के 121 लोग शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भारत सरकार को कथित उल्लंघन के लिए बदनाम करने की कोशिश की गई है, यह 'पूरी तरह से भ्रामक' हैं। सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबध है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।

सरकार कानून और प्रोटोकॉल के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से काम करती है। हैकिंग और स्पाईवेयर से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट 2000 में पर्याप्त प्रावधान हैं।

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