पुलिस ने गलत यात्रा दस्तावेज रखने पर 2 विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया
गोवा पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को समुचित यात्रा दस्तावेज नहीं रखने और इसके बावजूद उन्हें अपने होटल में ठहरने की अनुमति देने पर होटल मालिक के खिलाफ कल मामला दर्ज किया है।;
पणजी। गोवा पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को समुचित यात्रा दस्तावेज नहीं रखने और इसके बावजूद उन्हें अपने होटल में ठहरने की अनुमति देने पर होटल मालिक के खिलाफ कल मामला दर्ज किया है।
उत्तरी गोवा के कालंगूट थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक जिव्बा दल्वी ने यूनीवार्ता को बताया कि कालंगूट थाना पुलिस ने पुलिस की पणजी स्थित विदेशी शाखा के अधिकारियों के साथ कालंगूट में होटलों में औचक निरीक्षण किया।छानबीन के दौरान दो विदेशी नागरिक एक होटल में समुचित यात्रा दस्तावेज के बिना रहते पकड़े गये। दोनों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया।
पकड़े गये एक विदेशी नागरिक मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के टेम्ब डोना चार्लीस(27)के पास फर्जी वीजा पाया गया जबकि दूसरे नाइजीरिया नागरिक ओसासेर जोसेफ(32)के पास कोई वीजा नहीं था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 तथा विदेशी नागरिक कानून की धारा 14 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
दूसरे नागरिक आेसासेरे जोसेफ (32) के पास कोई पासपोर्ट या वीसा नहीं पाया गया। उसके विरुद्ध भी विदेशी नागरिक कानून की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों विदेशी नागरिक न्यायिक हिरासत में भेज दिये गये हैं।
होटल प्रबंधन भी अपने होटल में रहने वाले दोनों विदेशी नागरिकों के ऑनलाइन भरे जाने वाले सी फॉर्म पेश करने में असफल रहा। विदेशी शाखा के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने पर यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसलिये होटल के मालिक एवं प्रबंधकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।