लॉकडाउन : देशभर में आज से खुलेंगी सभी दुकानें, 50% स्टाफ कर सकेगा काम

कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के कारण चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ शनिवार को सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है;

Update: 2020-04-25 09:22 GMT

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के कारण चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ शनिवार को सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है।

मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गयी जानकारी के अनुसार इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का भी सख्‍ती से पालन करना होगा।

#COVID19 update
All registered shops regd under Shops & Establishment Act of respective States/ UTs, including shops in residential complexes, neighborhood & standalone shops exempted from #lockdown restrictions.

Prohibited: Shops in single & multi brand malls pic.twitter.com/NNz9abgWdA

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 24, 2020

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्‍क पहनना जरूरी होगा साथ ही सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। आदेश के अनुसार देश में अभी शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 03 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे।

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