डीयू में हो उत्तर पुस्तिका जांच की अनुमति : उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को अपने आदेश में विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया;
- विशाल नारायण
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका की जांच करने की मांग में बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को एक पूर्व छात्र को आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिका की जांच की अनुमति प्रदान करने का आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को अपने आदेश में विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। सीआईसी के आदेश में आरटीआई के तहत छात्रों की मांग पर उन्हें उत्तरपुस्तिका की जांच की अनुमति प्रदान करने की बात कही गई है।
इस आदेश से ऐसे छात्रों की राह सुगम हो जाएगी जिन्होंने शुल्क अदा करने के बजाए आरटीआई के जरिए अपनी उत्तरपुस्तिका की जांच की मांग की होगी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, "स्पष्ट किया जाता है इस न्यायालय ने 18 जून 2018 के सीआईसी के आदेश पर रोक नहीं लगाई है और उत्तरपुस्तिका की जांच व मूल्यांकन आदेशानुसार होगी।"
मामले में अंतिम सुनवाई अगले साल 30 जनवरी को होगी।