निठारी कांड मामले में पंढेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सज़ा

गजियाबाद की स्पेशल CBI कोर्ट ने निठारी कांड से जुड़े पिंकी सरकार अपहरण, रेप और मर्डर मामले में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सज़ा सुनाई है;

Update: 2017-07-24 13:51 GMT

 गजियाबाद। गजियाबाद की स्पेशल CBI कोर्ट ने निठारी कांड से जुड़े पिंकी सरकार अपहरण, रेप और मर्डर मामले में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सज़ा सुनाई है।  

विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार त्रिपाठी ने  20 वर्षीय युवती के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म तथा आपराधिक साजिश रचने के मामले में पंढेर और कोली पर फांसी की सज़ा का ऐलान किया।सीबीआई ने 29 दिसंबर, 2006 को यह मामला दर्ज किया था और यह निठारी कांड में दर्ज आठवां मामला है।

आपको बता दे यह मामला 5 अक्टूबर, 2006 का है जब पीड़िता अपने कार्यालय से पंढेर के घर के सामने से गुजर रही थी तभी कोली ने महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और खोपड़ी घर के पिछले हिस्से में फेंक दी जिसे सीबीआई ने बाद में बरामद किया और अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंढेर इस पूरी आपराधिक साजिश में शामिल था।

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