अप्रैल 2020 से सिर्फ यूरो-6 मानक वाले वाहन बिकेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि एक अप्रैल, 2020 से देशभर में यूरो-6 ईंधन मानक का अनुपालन करने वाले वाहनों को ही बेचने और पंजीयन करने की अनुमति होगी;

Update: 2018-10-24 16:48 GMT

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि एक अप्रैल, 2020 से देशभर में यूरो-6 ईंधन मानक का अनुपालन करने वाले वाहनों को ही बेचने और पंजीयन करने की अनुमति होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, "एक अप्रैल, 2020 से भारत में स्टेज-6 के उत्सर्जन मानक का अनुपालन करने वाले किसी वाहन की बिक्री नहीं होगी।"

दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर पहले से ही यूरो-6 मानक के पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिवक्ता विजय पंजवानी ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यूरो-6 मानक का अनुपालन करने वाले वाहनों को अपनाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि यूरो-6 ईंधन दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक साल से उपलब्ध है।

पंजवानी ने कहा कि वाहनों का अंतर्राज्यीय आवागमन सुगम बनाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। 

Full View

Tags:    

Similar News