नाबालिग के अपहरण के आरोपी को एक वर्ष का कारावास

राजस्थान के झुंझुनूं में अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं।;

Update: 2020-01-09 16:33 GMT

झुंझुनूं।  राजस्थान के झुंझुनूं में अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं।

विशेष न्यायाधीश झुंझुनूं सुकेशकुमार जैन ने आरोपी एवं हरियाणा में ऐलनाबाद थाना क्षेत्र की मोजू की ढ़ाणी निवासी संदीप कुमार को यह सजा सुनाई।

मामले के अनुसार नया परसरामपुरा निवासी एवं परिवादी ने गत 29 जनवरी को नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग भतीजी 28 जनवरी को सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी जो वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने आस-पड़ौस एवं रिश्तेदारियों में काफी तलाश की। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी संदीप कुमार के विरूद्ध पोक्सो एक्ट आदि में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट से तो बरी कर दिया लेकिन इस मामले में संदीपकुमार को एक वर्ष कारावास की सजा सुना दी। आरोपी पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 

Full View

Tags:    

Similar News