ओडिशा : बाइक पर पिलर राइडर ने हेलमेट नहीं पहना तो लाइसेंस रद्द होगा

राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने शनिवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर ओडिशा में दोपहिया वाहन पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा;

Update: 2020-12-06 03:15 GMT

भुवनेश्वर। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने शनिवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर ओडिशा में दोपहिया वाहन पर बैठे दूसरे व्यक्ति (पिलर राइडर) ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) रद्द कर दिया जाएगा। एसटीए ने कहा कि दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति (राइडर) के साथ-साथ पिलर सवार के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।

एसटीए ने ट्वीट किया, "अगर राइडर और उसके साथ बैठने वाले दोनों लोगों में कोई भी हेलमेट नहीं पहनता है, तो डाइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। कृपया अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनें।"

एसटीए की चेतावनी कटक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा 42 डीएल निलंबित करने और यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के एक दिन बाद जारी की गई है।

प्रावधानों के अनुसार, राज्य में दोपहिया वाहन चलाने वाले राइडर के साथ ही पिलर राइडर के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।

ओडिशा में वर्ष 2019 में 2018 के मुकाबले ड्राइविंग के दौरान हेलमेट का उपयोग न करने के कारण सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के 1423 दोपहिया वाहन सवार की मौत हो गई, जबकि 2018 में 1341 लोगों की मौत हुई है।

Full View

Tags:    

Similar News