मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति सम्बन्धी याचिका पर केंद्र को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश की अनुमति संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

Update: 2019-10-25 16:19 GMT

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश की अनुमति संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की खंडपीठ ने जुबैर अहमद परोजाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया।

न्यायालय ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता ने सरकारी अधिकारियों और वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम निकायों को मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश रोकना मौलिक अधिकारों का हनन है।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।

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