तत्कालीन चिकित्सा सचिव को अदालत में हाजिर होने का नोटिस
एनआरएचएम घोटाले के मामले में गवाह तत्कालीन चिकित्सा सचिव के कोर्ट में हाजिर न होने पर विशेष सीबीआइ कोर्ट ने नोटिस जारी किया है......;
गाजियाबाद । एनआरएचएम घोटाले के मामले में गवाह तत्कालीन चिकित्सा सचिव के कोर्ट में हाजिर न होने पर विशेष सीबीआइ कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिए जाएं।सीबीआइ ने तत्कालीन प्रदेश के चिकित्सा सचिव संजय प्रसाद को गवाह बनाया था। वह वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। पिछले काफी समय से वह कोर्ट में गवाही के लिए पेश नहीं हुए जबकि कोर्ट ने उन्हें कई बार तलब किया। शुक्रवार को इस मामले में विशेष सीबीआइ कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
तीन आरोपियों की अर्जी खारिज
एनआरएचएम घोटाले के आरोपी सुल्तानपुर के पूर्व सीएमओ समेत तीन लोगों की आरोप वापसी की अर्जी को विशेष सीबीआइ कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।
सुल्तानपुर के पूर्व सीएमओ वीकेएस सिसौदिया, चश्मा कारोबारी अरवििीदनन द्विवेदी व कनिष्ठ लिपिक दिलीप दूबे पर एनआरएचएम योजना में चार लाख रुपये के घोटाले का आरोप है। इस मामले में सीबीआइ ने तीनों के खिलाफ चार्ज लगाए थे। इसके बाद आरोपियों ने कोर्ट में डिस्चार्ज की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 29 जुलाई की तारीख लगाई है।