निर्भया के दोषी ने राज्यपाल से लगाई फांसी को उम्रकैद में बदलने की गुहार

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने सोमवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल के समक्ष अर्जी दाखिल कर अपनी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया है;

Update: 2020-03-10 01:37 GMT

नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने सोमवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल के समक्ष अर्जी दाखिल कर अपनी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया है। विनय ने अपने वकील ए.पी. सिंह के जरिर दायर अर्जी में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा-432 और धारा-433 के तहत फांसी की सजा को रद्द करने की मांग की है।

उन्होंने प्रार्थना करते हुए तर्क दिया कि वह मौत की चरम सजा के लायक नहीं है, जो दुर्लभतम मामलों में ही दी जाती है। इसलिए उसके लिए आजीवन कारावास के विकल्प पर विचार करने की बात कही गई है।

इसके अलावा कहा गया है कि दोषी के सुधार की दिशा में सकारात्मक कदमों को देखते हुए, उसकी युवावस्था और बदहाल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक अपनी मौत की सजा को उम्रकैद की सजा में बदलने का अनुरोध करता है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में पांच मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथी बार निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया था। अदालत ने चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने का आदेश दिया है।

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