एनजीटी ने शुरु किया पोर्टल

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने शिकायतकर्ताओं की पहुंच सुगम बनाने और पीड़ितों की सहूलियत के लिए बुधवार को पोर्टल जारी किया।;

Update: 2019-09-18 17:25 GMT

नई दिल्ली । राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने शिकायतकर्ताओं की पहुंच सुगम बनाने और पीड़ितों की सहूलियत के लिए पोर्टल जारी किया।

एनजीटी के अध्यक्ष आर्दश कुमार ने यहां आज सुबह ई-कोर्ट एडं वेबसाइट की शुरुआत की।

एनजीटी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि पोर्टल के शुरू होने से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था देश के किसी भी कोने से शिकायत दर्ज कर सकती है। मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी संबंधित पीठ की होगी। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निपटारा व्यक्तिगत तौर पर की गयी शिकायतों की तरह ही किया जायेगा। पोर्टल के कारण न्यायाधिकरण के सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगें।

उन्होंने कहा,“यह स्पष्ट किया जाता है कि पोर्टल पर मुख्य पीठ और क्षेत्रीय पीठों में एनजीटी (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) कानून 2011 की तरह एनजीटी कानून ,2010 के तहत भी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं और उनकी पावती ली जा सकती है।

उन्होंने कहा कि शिकायतों का निपटारा संबंधित नियमों एवं कानूनों के तहत किया जायेगा और नियम 12 के तहत भारत कोष में ऑनलाइन फीस जमा करायी जा सकती है। किसी भी पक्ष की ओर से किसी तरह की रिपोर्ट अथवा किसी तरह की जानकारी मांगी जायेगी तो उसके संर्दभ में भी पोर्टल पर सूचित किया जायेगा।

सूत्रों ने बताया कि पोर्टल पर दायर याचिकाओं के सिलसिले में अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था अपने वकीलों के जरिए उपस्थिति नहीं दर्ज कराती है ,तभी न्यायाधिकरण मेरिट के आधार पर सुनवाई शुरु कर सकता है।

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