नवाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष बनाये जाने को असंवैधानिक घोषित करने की मांग

अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख शेख रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के अध्यक्ष बनाये जाने को असंवैधानिक घोषित करे;

Update: 2017-10-05 15:24 GMT

इस्लामाबाद। अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के प्रमुख शेख रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज  पार्टी के अध्यक्ष बनाये जाने को असंवैधानिक घोषित किया जाये।
समाचार पत्र ‘द नेशन’ की रिपोर्ट के अनुसार अहमद ने कल संविधान के अनुच्छेद 184(3) के तहत चुनाव कानून 2017 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दााखिल करके यह मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसे पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था उसे पार्टी का प्रमुख कैसे बनाया जा सकता है। 

रशीद ने कहा कि चुनाव कानून की धारा 203 के तहत श्री शरीफ को पार्टी का दोबारा अध्यक्ष बनाया जाना ‘गैरकानूनी’ है। यह धारा ऐसे किसी व्यक्ति को पार्टी प्रमुख पद पर नियुक्त किये जाने की अनुमति नहीं देती है जिसे कोर्ट ने अयोग्य ठहराया हो। लेकिन अगर इस धारा की व्याखाया इस तरह से होती है कि यह अयोग्य ठहराये गये किसी व्यक्ति को राजनीति पार्टी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने में बाधक नहीं है तो इसे असंवैधानिक करार देते हुए हटा दिया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुना गया। पीएमएल-एन के नेता डॉ. तारिक फजल चौधरी ने पार्टी की आम सभा में शरीफ को निर्विरोध अध्यक्ष चुना था। पनामा पेपर लीक मामले में इस वर्ष 28 जुलाई को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद  शरीफ को प्रधानमंत्री पद के साथ-साथ पार्टी अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा था।
 

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