हैदराबाद के फार्महाउस में ड्रग्स लेते पकड़े गए सांसद को टीडीपी ने नोटिस जारी किया
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने हैदराबाद में पार्टी सांसद पुट्टा महेश कुमार यादव के ड्रग्स के साथ पकड़े जाने की घटना को गंभीरता से लिया है और उन्हें पार्टी की गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया है।
अमरावती। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने हैदराबाद में पार्टी सांसद पुट्टा महेश कुमार यादव के ड्रग्स के साथ पकड़े जाने की घटना को गंभीरता से लिया है और उन्हें पार्टी की गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना को गंभीरता से लिया है, जिसमें शनिवार रात हैदराबाद के पास मोइनाबाद स्थित पूर्व बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी के फार्महाउस पर पुलिस की छापेमारी के बाद सांसद का ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आया था।
चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर, टीडीपी की आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने एलुरु सांसद को नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर उन पर लगे आरोपों पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।
श्रीनिवास राव ने सांसद को बताया कि पार्टी नेतृत्व ने 14 मार्च को मोइनाबाद फार्महाउस में उनके द्वारा नशीली दवाओं के सेवन के आरोपों और घटना के बारे में मीडिया में फैली व्यापक खबरों को गंभीरता से लिया है। पार्टी का मानना है कि इन घटनाक्रमों से पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पुट्टा महेश से इस मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि जब तक इस मामले पर पूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, वे पार्टी की गतिविधियों से दूर रहें।
श्रीनिवास राव ने सांसद को पांच दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हुए कहा कि उनके स्पष्टीकरण के आधार पर पार्टी आवश्यक कार्रवाई करेगी।
टीडीपी सूत्रों के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी नेता द्वारा इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तेलंगाना के एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट (ईएजीएल) के अनुसार, पुट्टा महेश और रोहित रेड्डी उन छह लोगों में शामिल थे, जिनकी ड्रग्स जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आई। ईएजीएल ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर छापेमारी की थी।
मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी), 22 (ए), 27, 29; शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) और 30; तेलंगाना राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 34 (ए); और बीएनएस की धारा 109, 131 पश्चात 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुट्टा महेश को रविवार को स्टेशन जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि अन्य आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा था।