मप्र : स्कूल बस हादसे की न्यायिक जांच को लेकर 5 को नोटिस जारी

मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 5 जनवरी को इंदौर में हुए स्कूल बस हादसे पर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश सड़क परिवहन विभाग सहित 5 को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया;

Update: 2018-01-12 23:10 GMT

इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 5 जनवरी को इंदौर में हुए भीषण स्कूल बस हादसे पर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश सड़क परिवहन विभाग सहित पांच को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं।

याचिका में प्रार्थना की गई हैं की दुर्घटनाग्रस्त बस का परमिट जारी करने वाले इंदौर के तत्कालीन परिवहन अधिकारी और दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य और संचालक के विरुद्ध पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश जारी किये जाये।

याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने अदालत के समक्ष आज अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस दुर्घटना में चार बच्चों और बस चालक की मौत हो गई थी। दुर्घटनाग्रस्त बस का फिटनेस गत 26 दिसंबर 2017 को तत्कालीन इंदौर आरटीओ ने जारी किया था। फिटनेस मिलने के दस दिन बाद ही दुर्घटना हो गई।

याची ने कहा कि दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन ने कल एक आदेश जारी करते हुए तत्कालीन आरटीओ द्वारा जारी किये गए 70 बसों का फिटनेस निरस्त कर दिया हैं। मसलन बगैर जांच किये ही अनफिट बसों को आरटीओ द्वारा फिटनेस जारी करने की कथित पुष्टि जिला प्रशासन ने कर दी हैं। लिहाजा याची ने अदालत से प्रार्थना की है कि पूरे मामले की न्यायिक जाँच करवाकर तत्कालीन आरटीओ, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य और संचालक के विरूद्ध पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के लिये आदेशित किया जाये।

इस संबंध में न्यायालय ने इंदौर जिला कलेक्टर, तत्कालीन इंदौर आरटीओ, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य और संचालक को अपना पक्ष रखने के लिये आज नोटिस जारी किया हैं। याचिका पर आगामी सुनवाई 5 मार्च को होगी। 

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