6 लाख से अधिक उपभोक्ता मामले लंबित, 12 नवंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
देशभर की उपभोक्ता अदालतों में लंबित 6,07,996 मामलों के निपटारे के लिए 12 नवंबर को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा;
नई दिल्ली। देशभर की उपभोक्ता अदालतों में लंबित 6,07,996 मामलों के निपटारे के लिए 12 नवंबर को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 28,318, महाराष्ट्र में 18,093, दिल्ली में 15,450, मध्य प्रदेश में 10,319 और कर्नाटक में 9,615 मामले लंबित हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां सबसे अधिक लंबित मामले हैं।
डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से लंबित मामलों का क्षेत्रवार वितरण किया गया है, जैसे कुल 71,379 लंबित मामलों के साथ बैंकिंग, 168,827 के साथ बीमा, 1,247 के साथ ई-कॉमर्स, 33,919 के साथ बिजली, 2,316 के साथ रेलवे आदि। ऐसे उपभोक्ता मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस अभ्यास के लिए जमीनी कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और सभी उपभोक्ता आयोगों को उन मामलों की पहचान करने के लिए कहा गया है, जिनमें निपटान का तत्व है और लंबित मामलों की एक सूची तैयार करने को कहा गया है, जिसे लोक अदालत को भेजा जा सकता है। विभाग सूची बनाने की नियमित निगरानी कर रहा है।
उपभोक्ताओं तक अधिकतम पहुंच बनाने और उन्हें लाभान्वित करने के लिए उपभोक्ता विभाग एसएमएस और ईमेल के जरिए उपभोक्ताओं, कंपनियों और संगठनों तक पहुंच बना रहा है। इसमें 3 लाख पार्टियों के फोन नंबर और ईमेल हैं, जिनके मामले आयोगों के समक्ष लंबित हैं।
तकनीक की मदद से सभी हितधारकों के बीच एक अलग लिंक बनाया और प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कोई भी अपना लंबित केस नंबर और कमीशन दर्ज कर सकता है। जहां मामला लंबित है और मामले को आसानी से लोक अदालत में भेजा जा सकता है। लिंक ईमेल और एसएमएस के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि विभाग उपभोक्ता आयोगों में मामलों के निपटारे की लगातार निगरानी कर रहा है और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाने वाले लंबित उपभोक्ता मामलों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के साथ सहयोग करने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में नालसा को पहले ही जानकारी की जा चुकी है।