राजधानी में जलभराव की समस्या पर बैठक करें मुख्य सचिव :हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्य सचिव से मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न नगर एजेंसियों के अधिकारियों व अन्यों के साथ एक बैठक करने का आदेश दिया

Update: 2018-07-26 18:33 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्य सचिव से मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न नगर एजेंसियों के अधिकारियों व अन्यों के साथ एक बैठक करने का आदेश दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने अधिकारियों से बारिश जल निकासी प्रबंधन प्रणाली और बाढ़ से निपटने के लिए समग्र योजना पर एक दस्तावेज तैयार करने को कहा है।

दिल्ली सरकार ने राज्य में मौजूद ड्रेनेज पर दस्तावेज अदालत में दाखिल किया था, जिसके बाद अदालत ने कहा था कि क्या बारिश में जलनिकासी की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली में जलभराव की समस्या पर जनहित याचिका के तहत सुनवाई शुरू की है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

जलभराव की खबरों को उठाते हुए अदालत ने कहा कि साल दर साल ऐसा होना हैरान कर देना वाला है और कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है।

Tags:    

Similar News