मेडिकल की पीजी सीटों पर बाहरी छात्रों को भी प्रवेश
बिलासपुर ! छत्तीसगढ़ के मेडिकल कालेजों में पीजी की सीटों पर स्टेट कोटे में सिर्फ राज्य के कालेजों से बेचलर डिग्री प्राप्त छात्रों को ही प्रवेश देने के राज्य सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश
बिलासपुर ! छत्तीसगढ़ के मेडिकल कालेजों में पीजी की सीटों पर स्टेट कोटे में सिर्फ राज्य के कालेजों से बेचलर डिग्री प्राप्त छात्रों को ही प्रवेश देने के राज्य सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने सेवारत डाक्टरों को पीजी सीटों पर प्रवेश के लिए बोनस अंक देने की व्यवस्था को भी यथावत रखने का निर्देश दिया है।
मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए लागू होने पीजी की सीटों पर प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा मेडिकल (नीट) सरकार ने राज्य के बाहर के कालेजों से बेचलर डिग्री प्राप्त करने वालों को प्रवेश देने का निर्णय लिया था। बलौदाबाजार व रायपुर के डॉ.पुजा बजाज, डॉ.विक्रम सिंह पोद्दार व डॉ.अनिता वर्मा ने राज्य सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता मनोज परांजपे, राजीव श्रीवास्तव व सुनील ओटवानी के माध्यम से चुनौती दी और यह भी मांग की थी कि जो डॉक्टर सर्विस में है उन्हें भी बोनस अंक दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के निर्णय पर स्थगन दे दिया। इस तरह अब मेडिकल की पीजी सीटों पर बाहर के कालेजों से बेचलर डिग्री प्राप्त करने वाले डाक्टरों को भी प्रवेश की पात्रता होगी। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही 2016 के पहले सर्विस केंडिटेड को दिए जाने वाले बोनस अंक की व्यवस्था को यथावत रखने के भी निर्देश दिए हैं।