मंदसौर दुष्कर्म के दोषियों को मिले मृत्युदंड : मालीवाल
स्वाति मालीवाल ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में आठ वर्षीय बालिका के अपहरण और बलात्कार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि आरोपियों के खिलाफ नये अध्यादेश के तहत मुकदमा चलना चाहिए;
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में आठ वर्षीय बालिका के अपहरण और बलात्कार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि आरोपियों के खिलाफ नये अध्यादेश के तहत मुकदमा चलना चाहिए जिसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान है।
सुश्री मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा, “मध्य प्रदेश के मंदसौर में आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। उसे बेहद बर्बर और घिनौने तरीके से मारा गया। बलात्कारियों के खिलाफ नये अध्यादेश के तहत मुकदमा चलना चाहिए और मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म करने के बारे में सोचे भी नहीं।
गौरतलब है कि मंदसौर में 26 जून की शाम को आठ वर्षीय बालिका का छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर से अपहरण कर लिया गया था और उसके साथ बलात्कार करने के बाद जान से मारने की कोशिश की गई और झाड़ियों में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 27 जून की देर रात को एक आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया। उससे की गयी पूछताछ के आधार पर शुक्रवार को एक और आरोपी आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया।