रामलला 'प्राण प्रतिष्ठा' के लिए छुट्टी के खिलाफ याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई

मद्रास उच्च न्यायालय अयोध्या में राम लला के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के अवसर पर पुदुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) के लिए आधे दिन की छुट्टी के खिलाफ एक जनहित याचिका पर रविवार को सुनवाई करेगा;

Update: 2024-01-21 10:43 GMT

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय अयोध्या में राम लला के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के अवसर पर पुदुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) के लिए आधे दिन की छुट्टी के खिलाफ एक जनहित याचिका पर रविवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश संजय वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की प्रथम खंडपीठ खुली अदालत में जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जेआईपीएमईआर ने शुक्रवार (19 जनवरी) को ही बंद करने के संबंध में परिपत्र जारी किया था।

जेआईपीएमईआर के निदेशक की मंजूरी से जारी परिपत्र में कहा गया है कि संस्थान 22 जनवरी दोपहर 2.30 बजे तक बंद रहेगा लेकिन आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी।

यह परिपत्र केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार जारी किया गया है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में भाग लेने के लिए जारी किया गया है।

याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर आधे दिन के लिए कैसे बंद हो सकता है।

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