महिला को जिंदा जलाने के आरोप में  पति और सास को उम्रकैद की सज़ा 

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने एक महिला को जिंदा जलाने के आरोप में दोषी ठहराए गए उसके पति और सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है।;

Update: 2017-12-30 12:23 GMT

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने एक महिला को जिंदा जलाने के आरोप में दोषी ठहराए गए उसके पति और सास को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डीआर दुबे ने साढे तीन साल पुराने इस मामले में कल सुनवाई पूरा करते हुए दोनों दोषियों पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ऐसा नहीं करने पर दो-दो वर्ष का अलग कारावास भुगतना होगा।

अपर सहायक लोक अभियोजक रवींद्र नगायच ने बताया कि 11 अप्रैल 2014 को पावई थाना क्षेत्र के ग्राम पिथनपुरा निवासी बबली को लेने उसके पिता सियाशरण आए थे।

महिला की सास राजकुमारी, ससुर पप्पू और पति सोनू ने उसे मायके भेजने से मना कर दिया। पिता सियाशरण अपनी बेटी के इंतजार में बाहर बैठ गए, जिसके बाद अारोपी राजकुमारी और साेनू ने बबली पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।
इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतका युवती ने पावई थाना पुलिस को मृत्यु पूर्व अपने बयान दिए, जिसमें उसने दोनों आरोपियों के नाम लिए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में भेजा।

 

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