लंदन के परसस ग्रीन स्टेशन विस्फोट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
लंदन के परसस ग्रीन स्टेशन पर पिछले साल बम विस्फोट करने के आरोप में किशोर अहमद हसन को शुक्रवार को कम से कम 34 साल कैद की सजा सुनाई गई;
लंदन। लंदन के परसस ग्रीन स्टेशन पर पिछले साल बम विस्फोट करने के आरोप में किशोर अहमद हसन को शुक्रवार को कम से कम 34 साल कैद की सजा सुनाई गई।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, न्यायाधीश ने हसन (18) को खतरनाक और कुटिल करार दिया। उसके घर में निर्मित बम में 15 सितंबर 2017 को आंशिक रूप से विस्फोट हो गया था।
लंदन के सरे में रह रहे इराकी शरणार्थी हसन को शुक्रवार को हत्या के प्रयास में दोषी करार दिया गया। हसन को आतंकवाद अधिनियम 2008 की धारा 30 के अनुरूप सजा सुनाई गई।
उसे 16 सितंबर 2017 को पोर्ट ऑफ डोवर से गिरफ्तार किया गया था।
उपसहायक आयुक्त डीन हेडन ने कहा, "हसन ने घर पर ही बम तैयार किया था, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, अपंग करना या उन्हें घायल करना था। खुशकिस्मती थी कि बम में पूरी तरह से विस्फोट नहीं हो पाया। यदि ऐसा हो गया होता तो बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा सकती थी।"