नाबालिग से अनाचार के आरोपी को आजीवन कारावास

 नाबालिक बालिका से दूराचार के मामले में 28 वर्षीय आरोपी घनष्याम निषाद को जिला सत्र न्यायाधीष आनंद कुमार सिंघल ने आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया;

Update: 2018-02-23 16:15 GMT

बेमेतरा।  नाबालिक बालिका से दूराचार के मामले में 28 वर्षीय आरोपी घनष्याम निषाद को जिला सत्र न्यायाधीष आनंद कुमार सिंघल ने आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। खण्डसरा पुलिस चैकी में धारा 363, 366, 376 भादवि, एससी,एसटी एवं पाक्सो एक्ट के तहत मामले में ग्राम नगरगांव थाना धरसींवा निवासी व आरोपी घनष्याम उर्फ मंगतू निषाद के खिलाफ प्रार्थी की रिपोर्ट पर  अपराध दर्ज किया गया था।
   

ग्राम कन्हेरा निवासी व प्राथी ने खण्डसरा पुलिस चैकी में 7 फरवरी 2016 को अपनी नाबालिक बेटी के गुम होने की षिकायत दर्ज करवाई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा गंभीरता से की जा रही विवेचना के दौरान मुखबिर से खबर मिली कि आरोपी घनष्याम निषाद शादी को प्रलोभन देकर पाीड़िता नाबालिक को पूणे (महाराष्ट्र) भगाकर ले गया है। मुखबिर की सूचना व मोबाइल लोकेषन के आधार पर पूणे जाकर पुलिस ने 24 जुलाई 2016 को आरोपी के कब्जे से पाीड़िता को छुड़ाया था। जहां पीड़िता ने पुलिस को बयान देते बताया था कि आरोपी उसके जीजा जी का मित्र है और उसकी मुलाकात ग्राम कन्हेरा में उसके घर हो रहे मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी जो पिछले 5 महिने से उसका दैहिक शोषण कर रहा है।

विवेचना में चिकित्सा परीक्षण व पीड़िता के बयान से दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी कि खिलाफ न्यायालय में विचारण के लिये प्रकरण सौपा गया था।  विचारण पष्चात न्यायाधीष ने मामले में दोष सिद्धी होने पर अभियुक्त घनष्याम निषाद को सजा सुनाई है। मामले में शासकीय अभिभाषक व अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने पैरवी की।

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