चारा घोटाले मामले में लालू को 3.5 साल की सज़ा 

चारा घोटाले मामले में राजद अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े 3 साल की सज़ा;

Update: 2018-01-06 17:30 GMT

रांची।  चारा घोटाले मामले में राजद अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े 3 साल की सज़ा और साथ ही 5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया ।

Lalu gets 3.5 yrs of jail in fodder scam case

Read @ANI story | https://t.co/wY5fE3KTAO pic.twitter.com/f9WLfdiYck

— ANI Digital (@ani_digital) January 6, 2018

विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के नियमित मामले 64ए/96 में दोषी करार दिये गये  यादव समेत 16 अभियुक्तों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सजा सुनाई है।

इस मामले में राजद अध्यक्ष को भारतीय दंड विधान की धारा 120बी, 420, 467, 471 एवं 477बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2), 13(1) (सी) (डी) के तहत साढ़े 3 साल कारावास के साथ ही 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उन्हें 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 

Tags:    

Similar News