कठुआ मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट की अदालत में होगी
जम्मू-कश्मीर के कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट की अदालत में होगी।;
नयी दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट की अदालत में होगी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई पठानकाेट स्थानांतरित करने का आज निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इन्कार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए पठानकोट की अदालत के नाम पर अपनी मुहर लगाने से पहले उधमपुर, जम्मू, रामबन और साम्भा सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया, लेकिन रामबन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सुनवाई पीड़िता के परिवार को मंजूर नहीं था, जबकि आरोपियों ने रामबन में सुनवाई की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया था।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष कहा कि वह राज्य में मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए तैयार है। राज्य सरकार ने किसी अन्य राज्य में मामले के स्थानांतरण का विरोध भी किया, लेकिन पीठ पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया।
न्यायालय ने पठानकोट में सुनवाई के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नियुक्त करने तथा पीड़िता के परिजनों, उनके वकीलों एवं गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया। पीठ ने पठानकोट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की सुनवाई करने का निर्देश जारी किया।
न्यायालय ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वत: इस मामले की सुनवाई करेंगे और इसे किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को नहीं सौंपेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई में हो रही प्रगति का समय-समय पर लेखाजोख लेता रहेगा।
गौरतलब है कि कठुआ की आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और उसे बाद में मार डाला गया था।