कर्नाटक : याचिका वापस लेने की अनुआदेमति पर गुरुवार को आदेश

कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद दो बागी विधायकों ने अपनी याचिका वापस लेने की उच्चतम न्यायालस से अनुमति मांगी, जिस पर कल आदेश जारी होगा;

Update: 2019-07-24 12:51 GMT

नई दिल्ली । कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद दो बागी विधायकों ने अपनी याचिका वापस लेने की उच्चतम न्यायालस से अनुमति मांगी, जिस पर कल आदेश जारी होगा।

कर्नाटक में सरकार गिरने के साथ ही राजनीतिक संकट समाप्त होने के बाद कर्नाटक प्रज्ञवंत जनता पार्टी (केपीजेपी) के आर. शंकर एवं निर्दलीय एच. नागेश ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति का शीर्ष अदालत से आग्रह किया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी की मौजूदगी में आदेश सुनायेंगे। उन्होंने हमारा बहुत समय लिया है।

न्यायालय ने कहा, ‘‘उन्होंने हमारा काफी समय लिया है और उनको न्यायालय के सामने पेश होने दें।” न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद सुनवाई कल के लिए टाल दी गयी। 
दोनों बागी विधायकों की ओर से रोहतगी और विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार की ओर से सिंघवी ने जिरह की थी। 

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