जोगी की याचिका पर शासन पक्ष की बहस पूरी, आयोग की शुरू
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति मामले में हाईकोर्ट में दाखिल स्थगन याचिका पर आज शासन की ओर से बहस पूरी हो गई है;
अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को
बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति मामले में हाईकोर्ट में दाखिल स्थगन याचिका पर आज शासन की ओर से बहस पूरी हो गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग कि ओर से बहस की शुरूआत हो गई है मामले पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को कंवर आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था। इसी रिर्पोट के आधार पर बिलासपुर कलेक्टर ने अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था।
इसी को चुनौती देते हुए अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में स्थगन याचिका पेश की है। श्री जोगी के द्वारा बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। शासन कि ओर से चार दिन में आज बहस पूरी हो गई है। मामले पर अनुसूचित जनजाति आयोग कि ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र अवस्थी व रक्षा अवस्थी ने बहस की शुरूआत की है। मामले पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।