लालू यादव को जेल में मिल रही सुविधाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय ने की टिप्पणी
झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल में मिल रही सुविधाओं एवं उनके समर्थकों के कथित तौर पर किये जा रहे जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में जेल प्रबंधन से नियमावली ‘एसओपी’ की मांग की है;
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल में मिल रही सुविधाओं एवं उनके समर्थकों के कथित तौर पर किये जा रहे जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में जेल प्रबंधन से नियमावली ‘एसओपी’ की मांग की है।
न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को यहां मामले में सुनवाई के बाद झारखंड सरकार एवं जेल महानिरीक्षक से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मांगा है। न्यायालय ने 22 जनवरी तक राज्य सरकार और जेल प्रबंधन से नियमावली " एसओपी" की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जेल में रहते हुए भी लालू प्रसाद यादव पर लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दाखिल किया था। मामले को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को फिर राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के पेइंग वार्ड में भर्ती करा दिया गया है ।
मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। इस बीच राज्य सरकार एवं जेल प्रबंधन को जेल मैनुअल से सम्बंधित विस्तृत एसओपी शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना है।